नोएडा अथॉरिटी ने टॉवर-वाइज ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी करने की जगह फ्लैट-वाइज सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला किया है। इससे अब लंबित हाउजिंग प्रॉजेक्ट के फ्लैट्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना आसान हो जाएगा।
नोएडा
नोएडा में काफी होमबायर्स दिवाली अपने नए घर में मना सकते हैं। नोएडा अथॉरिटी ने टॉवर-वाइज ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी करने की जगह फ्लैट-वाइज सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला किया है। इससे लंबित हाउजिंग प्रॉजेक्ट के फ्लैट्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना आसान हो जाएगा।
अथॉरिटी की बोर्ड मीटिंग में रजिस्ट्री में हो रहे देरी की वजह से रेवेन्यू पर पहुंच रहे नुकसान को लेकर यह फैसला किया गया है। इसका मतलब है कि अगर कोई बिल्डर 100 फ्लैट के टावर में 10 फ्लैट पूरे कर लेता है उसे इन 10 फ्लैट्स का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल सकता है और इसके बाद बायर्स अपने घर की रजिस्ट्री करा सकते हैं।
बायर्स को जल्द मिलेगा घर
बायर्स को जल्द घर दिलाने के लिए यूपी रेरा ने शुक्रवार को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें रेरा ने तीनों अथॉरिटी से कहा कि वे नियमानुसार ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) व कंप्लीशन सर्टिफिकेट (सीसी) के लिए आवेदन करने वाले बिल्डर्स के मामलों को निपटाने में देरी न करें।
रेरा सदस्य बलविंदर कुमार ने बताया कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ रेरा दफ्तर में बैठक हुई थी। इसमें बिल्डरों के कंप्लीशन और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट को लेकर बात हुई। तीनों अथॉरिटी के अधिकारियों से कहा गया कि अगर आवेदन में सभी डॉक्युमेंट्स सही हैं और नियमों का पालन हुआ है तो सीसी व ओसी जारी करने में देरी नहीं होनी चाहिए। साथ ही तीनों अथॉरिटी से यह भी कहा गया कि वे भी अपने बायर्स के हितों को देखते हुए पजेशन में देरी न करें।